बांदा: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने एक युवती की शिकायत पर गुरुवार को एक पुलिसकर्मी सहित छह लोगों के खिलाफ कथित रूप से का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
पीड़िता के अधिवक्ता शीलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को यह बताया, “कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव की अविवाहित युवती ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में सीआरपीसी की धारा-156 (3) के तहत दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह पिछले साल दो दिसंबर, 2017 की शाम बबेरू कस्बे से अपने गांव अकेले जा रही थी.

उसके गांव के नजदीक बंथरी गांव के निवासी राधेश्याम, नथुनिया, सोमनाथ, शिवदास विश्वकर्मा और रज्जू आरख ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसके साथ कथित रूप से सभी ने दुष्कर्म किया.लेकिन कमासिन थाने में तैनात पुलिसकर्मी (दीवान), हरिहर नाथ शुक्ला ने FIR नहीं दर्ज की. दूसरे दिन FIR दर्ज करने के बहाने थाने बुलाकर दीवान ने भी उसके साथ गलत काम किया.” उन्होंने बताया, “मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खलीकुज्जमा ने गुरुवार को सभी छह आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार जांच करने का आदेश पारित किया है.”
सामूहिक दुष्कर्म का नियमानुसार जांच करने का आदेश पारित किया
उन्होंने बताया, “मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खलीकुज्जमा ने गुरुवार को सभी छह आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार जांच करने का आदेश पारित किया है.”