हाईकोर्ट ने तृतीय जमानत आवेदन किया स्वीकार
झुंझुनू।तीन वर्ष पूर्व के एक डीजे लूट प्रकरण बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने तृतीय जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए।मामले के अनुसार 9दिसम्बर 2016 को परिवादी महेश कुमार ने नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि वे एक बारात लेकर आये थे, इसी दौरान कारी के जोहड़े के पास तीन चार गाड़ियों में 8-10 लोग आए व डीजे को लूटकर ले गए तथा उसके भाई राजेंद्र व नीम की ढाणी के राजकुमार को मौके पर ही खत्म कर दिया व परिवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया।एक आरोपी किठाना निवासी अमित कुमार ने एडवोकेट संजय महला के जरिये तृतीय जमानत आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि,प्रार्थी 3 वर्ष से अधिक समय से,12 दिसम्बर 2016 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अभी अन्वीक्षा में समय लगेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसमें भी अभियुक्त को जमानत दिए जाने के पर्याप्त आधार है।अधिवक्ता संजय महला ने अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए व लम्बे समय से अभिरक्षा अवधि को देखते हुए जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना की।लोक अभियोजक ने आवेदन पत्र खारिज करने की माँग की।मामले की सुनवाई कर जस्टिस सबीना ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त के तृतीय जमानत आवेदन पत्र को मंजूर कर अभियुक्त को छोड़ने के आदेश दिए।