तीन लुटेरेे फरार एक लुटेरे के कब्जे से राशि सहित हथियार बरामद
अटल तिवारी
भिण्ड। नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के सतत् निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व में सुरपुरा पुलिस ने वो खुलासा किया, जिसकी जरा सी लेट लपेटी की होती तो लुटेरे राशि सहित भागने में सफल हो जाते।
पुलिस कंट्रोल रूप में आयोजित प्रेसवार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे तथा अटेर एसडीओपी सुरेन्द्र सिंह तोमर एवं सुरपुरा थाना प्रभारी आलोक तोमर ने पत्रकारों को बताया कि विगत दिन मंगलवार यानि 7 दिसंबर को फरियादी मोहम्मद मुनावर पुत्र मोहम्मद मुलुकुद्दीन उम्र 40 वर्ष निवासी मोहल्ला किला अफजलगण तहसील धामपुर बिजनौर ने सुरपुरा थाना आकर अपने साथ हुई लूट का शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उल्लेख किया कि ग्राम चिलोंगा में एक व्यक्ति यानि सुरेश के मोबाइल से फोन आता और कहता है कि मुझे अपनी सरसों बेचना है, लेना हो तो आप ले सकते हो, इस प्रकार की चर्चा मेरी उन लोगों से फोन पर ही विगत दो-तीन दिनों से लगातार हो रही थी, तभी मैंने मंगलवार को सुबह उस व्यक्ति को कॉल कर कहा कि हम आपकी सरसों लेने के लिए मह वाहन से आ रहे हैं, और अपने साथियों के साथ ग्राम चिलोंगा में पहुँचा तो वहाँ चार लोग मिले और फरियादी मोहम्मद मुनाजीर तथा अपने साथ रहीश लियाकत, तथा चालक महफूज के साथ सती माता मंदिर ग्राम चिलोंगा पर उन लोगों ने सीधे आकर मेरे दुनाली बंदूक तथा कट्टा अड़ा दिये, और चारों लोग जंगल की तरफ ले गये और कहा कि यहाँ से चले जाओ और यदि तुमने इसकी जानकारी पुलिस या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दी तो तुमको मौत के घाट उतार देंगें। फरियादी के आवेदन पर आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 71/21 धारा 394, 397, 294, 506 भादवि तथा 11/13 एमपीडीके एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ कर दी। तभी फरियादी के बताये गये पॉइन्ट के अनुसार सुरपुरा पुलिस जंगल में सर्चिंग करने के लिए कूद पड़ी तभी सती माता मंदिर के पीछे जंगल में कुछ आरोपीगणों की सुगुबुगाहट सुनाई दी तभी सभी आरोपियों को पुलिस ने घेरने की आवाज दी, लेकिन उस समय पुलिस को देखकर तीन आरोपी भाग जाने में सफल हो गये और एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पूछताछ की तो उसने अपना नाम रोहित पुत्र नरेन्द्र सिंह तोमर निवासी चिलोंगा का होना बताया।
आरोपी के कब्जे से मिला ये सामान
आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके काले बैग में लूटे गये 9 लाख 75 हजार रूपये नगद व एक 12 बोर की दोनाली बंदूक तथा पाँच बारह बोर के जिंदा राउण्ड और पास एक कट्टा 315 बोर का व एक पट्टा जिसमें 20 राउण्ड 315 के जब्त किये गये।
आरोपी का अपराध से रहा है गहरा संबंध
आरोपी रोहित को गिरफ्तार करने के बाद उसके अपराध पुलिस ने खंगाले तो उसके विरूद्ध जिला मुरैना में अपराध क्रमांक 178/21 धारा 394, 365, भादवि 11/13 एमपीडीपीके एक्ट में सात माह से फरार होना और पुलिस अधीक्षक मुरैना के द्वारा आरोपी के गिरफ्तार हेतु पाँच हजार रूपये का ईनाम होना बताया गया तथा शहर कोतवाली में अपराध क्रमांक 142/21 धारा 307, 294 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज है उसमें भी विगत छह माह से फरार था आरोपी रोहित। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में गंभीर धाराअें के साथ टोटल 18 प्रकरण पंजबद्ध हैं।
आरोपी के गिरेवान तक पहुँचने में इनका रहा अहम रोल
आरोपी रोहित को दबोचने में सुरपुरा थाना प्रभारी आलोक तोमर, आरक्षक रघुनंदन, अनिल, गोविन्द, अशोक, सुदीप तोमर, यदुवीर तथा डायल 100 चालक थापक की विशेष भूमिका रही।