चित्रकूट।वरिष्ठ कोषाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि संयुक्त निदेशक पेंशन चित्रकूटधाम मण्डल बॉदा द्वारा जारी पत्र के अनुसार बीती एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी, जिनका 17 प्रतिशत मंहगाई राहत के आधार पर ग्रेच्युटी स्वीकृत किया गया था, उन्हें देय 21 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 28 प्रतिशत एवं 31 प्रतिशत मंहगाई राहत की धनराशि सेन्ट्रल सर्वर लखनऊ के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त होने के भुगतान का प्राधिकार पत्र संबंधित कोषागार विभाग एवं पेंशनर को भेज दिया गया है। इस प्रकार मण्डल के चारों जनपद के लगभग 854 प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कार्यालय संयुक्त निदेशक पेंशन चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा को इस प्रकार के प्रकरण (ग्रेच्युटी से सम्बन्धित) भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस देय ग्रेच्युटी पर मंहगाई राहत अन्तर का भुगतान सम्बन्धित जनपद के कोषागार से पेंशनरों को किया जायेगा।