राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सतना कलेक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूर्व के आदेश में सतना कलेक्टर को RTI आवेदक अंजलि आचार्य को ₹2000 देने के लिए आदेशित किया था। पर सतना कलेक्टर ने आयोग के आदेश की अवमानना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं की और ना ही कोई पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। मप्र फीस तथा अपील नियम 2005 के तहत क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश संबंधित लोक प्राधिकारी के ऊपर बंधनकारी होता है। वही डबल बेंच हाई कोर्ट ने हाल ही में क्षतिपूर्ति राशि अदा करने क्या आयोग के निर्णय के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि आयोग के पास अधिकार है कि वे क्षतिपूर्ति राशि को बिना लोक प्राधिकारी को सुनें RTI आवेदक को दिलवाने का आदेश जारी कर सकते हैं।[pdf-embedder url=”https://aanchalikkhabre.com/wp-content/uploads/2022/02/DocScanner-25-Feb-2022-17-58.pdf” title=”DocScanner 25 Feb 2022 17-58″]