प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठायें किसान-आंचलिक ख़बरें-रितेश मलिक

News Desk
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बहराइच 03 मार्च। उप कृषि निदेशक टी.पी. शाही ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री फल बीमा योजना वर्ष 2017-18 से लागू है। खरीफ में अधिसूचित फसल धान, मक्का एवं अरहर है। इसी प्रकार रबी में जनपद की अधिसूचित फसल गेहँू मसूर एवं राई/सरसो है। जनपद का 1/4 भाग प्रायः बाढ़ आपदा से प्रभावित होता रहा है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो जाने के कारण बाढ़ आपदा/कीट/ व्याधि एवं प्राकृतिक आग लगने की दशा में योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति दिया जाना प्राविधानित है। सभी कृषक बन्धुओं को अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2021-22 में जनपद में खरीफ फसलों हेतु कुल 66859 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया था जिसमें 55293 ऋणी एवं 11566 गैर ऋणी कृषकों ने अपनी फसल का बीमा कराया था। जनपद को खरीफ 2021-22 में गैर ऋणी कृषकों का फसल बीमा कराने में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। जनपद में खरीफ 2021-22 मौसम में कृषकों द्वारा 04 करोड़ 85 लाख रुपये प्रीमियम के रुप में जमा किया गया था।
उन्होंने बताया कि आकस्मिक परिस्थितिवश खरीफ वर्ष 2021-22 मौसम में दिनॉक 17, 18 एवं 19 अक्टूबर 2021 को जनपद में आयें भयंकर ऑधी तूफान के साथ भीषण वर्षा के कारण जनपद के कृषकों की अत्यधिक फसलें क्षति हुई थी जिसके क्रम में कृषकों द्वारा कृषि विभाग के कार्यालय एवं फसल बीमा कम्पनी के कार्यालयों में कुल 8309 शिकायतें प्राप्त कराई गयीं थी, जिनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाइंस के अनुसार क्राप कटिंग के आधार पर किया जाना था। विगत वर्ष में जनपद में अभी तक अधिकतम 05 करोड़ रुपये ही क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान किया गया था। जनपद में 25 अक्टूबर 2021 से 20 नवम्बर 2021 तक खरीफ फसल की फसल कटाई के प्रयोग का कार्य किया गया है तत्पष्चात क्राप कटिंग प्रयोग के आधार पर जनपद में विगत वर्शों से कम उत्पादन प्राप्त करने वाले कुल 26554 कृषकों को 18.27 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों के बैंक खाते में बैंकों के माध्यम से लगातार भेजी जा रही है, जो जनपद के कृषकों को अब तक के प्राप्त क्षतिपूर्ति की सर्वाधिक धनराशि है, जिसका लाभ जनपद के कृषकों को प्राप्त हो रहा है।

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