कलेक्टर ने आयोजन के संबंध में जारी किये आवश्यक दिशा-निर्देश
जिला कटनी – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 6वें चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रदेश में 5 करोड़ हितग्राहियों को माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। यह मात्रा एनएफएसए अंतर्गत नियमित वितरण किये जा रहे खाद्यान्न के अतिरिक्त होगी।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस संबंध में 7 अप्रैल को अन्न उत्सव के आयोजन को लेकर कार्रवाई के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे इन आयोजन के संबंध में जारी आदेश के तहत उचित मूल्य दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारियों को अन्न उत्सव के दौरान दुकान में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही सामग्री वितरण हेतु प्रत्येक दुकान पर पीओएस मशीन की उपलब्धता चालू हालत में रखना सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2022 के आवंटन अनुसार खाद्यान्न का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों पर हो जाये यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
वहीं उचित मूल्य दुकानों पर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को आमंत्रित कर पात्रता अनुसार एनएफएसए एवं पीएमजीकेएवॉय योजना का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण करायें जाने के लिये निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही अन्न उत्सव के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुये अन्न उत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित करने, उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को आवश्यक रुप से दुकानों पर आमंत्रित करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।
आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी, सीईओ जनपद पंचायतों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव एवं अन्न उत्सव के आयोजन के संबंध में प्रचार-प्रसार करने के लिये निर्देशित किया गया है। अन्न उत्सव की मॉनीटरिंग के लिये जिले की समस्त जनपद पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्र के लिये अधिकारियों को नियुक्त कर दायित्व सौंपे गये हैं।