नाम माफिया:- सुरेश चौरसिया पिता स्व रामलल्लू चौरसिया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम घोरौलीकला थाना नवानगर जिला सिंगरौली (म.प्र.)
सिंगरौली /जमीन कीमती- जमीन 23 किता रकवा कमांक 155,156 157 158, 159, 160 161 162,163,164 167, 108 109 170 171 172, 173 174 175,176 177, 178, 180 के अंश भाग में कुल 05 एकड कृषि
योग्य भूमि एवं एक मकान कुल कीमती 01 करोड़ 28 लाख 48 हजार 200 रुपये।
माफिया के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण:- कुल 12 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें बलात्कर (धारा 376 (भाग्द०वि०) के 01 प्रकरण 03 प्रकरण चोरी (379 भा०द०वि०) के. अवैध शराब बिक्री करने के (34 आबकारी एक्ट) के 01 प्रकरण 25वी आम्स एक्ट के 01 प्रकरण डकैती की तैयारी (399,402 भादवि०25वी आम्स एक्ट) के 01 प्रकरण एवं अन्य मारपीट (294,323,506, 34 मा०वि०) 05 प्रकरण पंजीबद्ध है जो थाने का निगरानीसुदा बदमाश है।
विवरण माननीय श्री शिवराज सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंशानुरूप कलेक्टर जिला सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह, अति०पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनकर के निर्देशन पर दिनांक 24.04.2022 को एसडीएम श्री ऋषि पवार, एवं तहसीलदार दिवाकर सिंह, तहसीलदार रमेश कौल व नगर पुलिस अधीक्षक श्री देवेश कुमार पाठक, निरीक्षक रावेन्द्र द्विवेदी थाना प्रभारी नवानगर व थाना बैढन विन्ध्यनगर, पुलिस लाइन के पुलिस बल व शसस्त्र पुलिस बल एवं एनसीएल निगाही के महाप्रबंधक हरीश दुहन एसओपी प्रमोद कुमार डिप्टी मैनेजर सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप साहू के मौजूदगी में भू-माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने आज भू-माफिया शराब माफिया एवं निगरानी सुदा बदमाश के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर 06 करोड़ रूपये मूल्यवान एनसीएल की जमीन से मुक्त कराया गया। माफिया द्वारा लंबे समय से एनसीएल की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर असमाजिक गतिविधियों में संलिप्त था जिसे चिन्हित कर बेदखली का नोटिस दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर शासकीय जमीन लगभग 05 एकड़ कृषि योग्य भूमि एवं निर्मित मकान को खाली कराया गया जिसकी बजार मूल्य 1 करोड़ 28 लाख 48 हजार 200 रुपये था।
माफिया सुरेश चौरसिया द्वारा अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि के संबंध में भू-सम्पदा अधिकारी निगाही क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण के संबंध में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप कमांक 176/22 धारा 447 भा०द०वि० का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आगामी योजना भविष्य में माफियाओं को चिन्हत उनके द्वारा किये गये शासकीय अतिक्रमण विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके परिपेक्ष्य में एनसीएल द्वारा नोटिस जारी किये गये है।