बिना OBC आरक्षण के कराए जाएंगे चुनाव।
दो हफ्ते के भीतर निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उससे रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में यह बात क्लीयर हो गई है कि अब प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे।
राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के बिंदु:-
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव
राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए: सुप्रीम कोर्ट
2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें: सुप्रीम कोर्ट
‘5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी’
‘ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता’
MP पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला
बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव
राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए: सुप्रीम कोर्ट
2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें: सुप्रीम कोर्ट
‘5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी’
‘ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता’
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है और यह कह रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने समय बर्बाद किया है, वही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा है विस्तृत अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय होगी CM ने कहा प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के पक्ष में है वो और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी लगाएंगे, नगरी निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। कानूनी पहलू पर अगर बात की जाए तो तब तक रिव्यू पिटिशन दायर नहीं की जा सकती जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग
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