सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का तोहफा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में, राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किये गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
हमे ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नही थी इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे।
हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे , हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक़ व अधिकार मिले , उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे।
यह निर्णय बीजेपी के लिए के संघर्ष की व ओबीसी वर्ग की जीत है, जिसने ओबीसी के साथ सदैव रहे हैं मेरे मंत्री रात दिन इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहे आज सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल प्लेन द्वारा जो कागज सुप्रीम कोर्ट में मंगाए थे पेश किए गए यह ऐतिहासिक दिन है यह सब बातें रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ-साथ पहलाद पटेल कानून मंत्री और अन्य गणमान्य मंत्री और सांसद उपस्थित रहे आखिर शिवराज ने ओबीसी के तहत चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वागत किया है जो हम बोलते हैं वह कर के दिखाते हैं.