आदर्श आचार संहिता का करे पालनः- जिला निर्वाचन अधिकारी
सिंगरौली/ त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह के उपस्थिति में विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो के साथ स्टैडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यो का स्वागत करते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिंगरौली जिले में तीन चरणो में पंचायत राज्य संस्थाओ के चुनाव कराये जाने की घोषणा की गई है। उन्होने जिले में कुल मतदाताओ के साथ साथ मतदान हेतु बनाये गये मतदान केन्द्रो सख्या सहित जिला पंचायत सदस्यो के वार्ड जनपद पंचायत सदस्यो के वार्ड सरपंच पद के रिक्त पदो की संख्या तथा पंच पदो की रिक्त सख्या सहित तीन चरणो में होने वाले मतदान तिथियो के संबंध में अवगत कराया गया।
कलेक्टर ने उपस्थित राजनैतिक दलो के सदस्यो को आदर्श आचारण संहिता का पालन करने को कहा गया।उन्होने कहा कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर किसी भी राजनैतिक दल तथा अभ्यार्थियो को ऐस कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे किसी धर्म संम्प्रदाय या जाति के लोगो की भावना आहत हो या उनमें तनाव पैदा हो। उन्होने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सम्प्रदायिक, दलगत या जाति भावनाओ का सहरा नही लिया जाना चाहिए, पूजा के किसी स्थल जैसे मंदीर, मस्जिद, गिरीजा घर, गुरूद्वारा का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नही किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि किसी अभ्यार्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओ की आलोचना नही किया जाना चाहिए जिसका संबंध उसके सर्वजनिक जीवन या क्रियाकलापो से न हो। और ना ही ऐसा आरोप लगाना चाहिए जिसकी सत्यता स्थापित नही हुई हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही समिति रहे।तथा दल और उसके कार्यकर्ताओ की आलोचना असत्यापित आरोप पर आधारित नही की जानी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दलो तथा अभ्यार्थियो को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अंतर्गत अपराध हो। जैसे ऐसे कोई पोस्टर, पम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमे मुद्रक एवं प्रशासक का नाम एवं पता अंकित न हो। उन्होने कहा कि मतदाताओ को रिस्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक प्रलोभवन नही देना चाहिए एवं मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने कहा कि आप सब आदर्श आचरण संहिता का पालन करे।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द्र सिंह के द्वारा राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो से आग्रह किया गया कि अपने अपने क्षेत्रो में आदर्श आचरण संहिता का स्वंय पालन करे तथा अन्य लोगो को भी पालन करने हेतु प्रेरित करे ताकि त्रि स्तरीय चुनाव की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण कराई जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, एसडीएम ऋषि पवार, बी.पी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सम्पदा सर्राफ, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग मोदी सहित राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।