संवैदनशील, अतिसंवैदनशील मतदान केन्द्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे-कलेक्टर-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

Aanchalik Khabre
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निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक एवं प्रशिक्षण आयोजित
झाबुआ, 11 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आज 11 जून, को निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर एस.एस.मुजाल्दा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद शिशिर गेमावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिल झा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एल.एन.गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला अनिल भाना, डिप्टी कलेक्टर तरूण जैन, एसडीओपी पेटलावद, थांदला, मेघनगर, झाबुआ, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने निर्देश दिए कि जिले में पंचायत निर्वाचन के अतिरिक्त नगर परिषद मेघनगर का भी निर्वाचन कार्य किया जाना है। इस हेतु कानून व्यवस्था के लिए निरंतर भ्रमण करें। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का भय न हो जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष शान्तिपूर्ण एवं स्वच्छ निर्वाचन के लिए आवश्यक कानून एवं व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। इस बैठक में मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात निर्मित होने वाली चुनौतियों को चिन्हित करना, कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अस्त्रों-शस्त्रों पर प्रतिबन्ध तथा विस्फोटक पदार्थों की सघंन चेकिंग, असामाजिक तत्वों की धरपकड़, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, निर्वाचन की घोषणा के साथ विशेष अभियान के तहत गत निर्वाचनों में निर्वाचन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने, नये शस्त्रों पर लायसेंस जारी करने पर रोक, प्रतिदिन की कार्यवाही की प्रगति आर.ओ के माध्यम से डी.ई.ओ. को भेजी जाए जो आयोग को भेजेगे, 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करना व पालन करवाना, लायसेंस धारियों एवं उनकी दुकानों की जांच, लम्बीत निर्वाचन अपराधों के न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही, शिकायतों की त्वरित जांच एवं निराकरण, एस.सी., एस.टी.एक्ट के अपराधों को सूचीबद्ध करना आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

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कलेक्टर मिश्रा के द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं एवं प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए जिसमें नाम निर्देशन प्रात्ति स्थलों से 100 मीटर के दायरे में धारा-144 का लागू किया जाना, अस्त्र-शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं जमा कराया जाना, रैली, जुलूसों, सभाओं का विनियमन आदेश, मतदान समाप्ति समय से पूर्व पड़ने वाली 48 घण्टे की अवधि से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करना जो मतदाता नहीं है परंतु इस आदेश को बीमार व्यक्ति, दूध व अन्य दैनिक उपभोग की सामग्री वालों को छुट दी जा सकती है। प्रेक्षकों के मोबाईल नंबर, निवास एवं भ्रमण कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार-प्रसार करें। नगर परिषद क्षेत्र मेघनगर के निर्वाचन हेतु ईव्हीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी उपरान्त मतगणना तक ईव्हीएम की सुरक्षा का प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त प्रभारी डीएसपी स्तर का अधिकारी इसकी सतत मॉनिटरिंग करें। नामनिर्देश पत्र प्राप्ति स्थल की सुरक्षा व्यवस्था जिसमें रैली, जुलूस की वीडियोंग्राफी हो, अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की अनुमतिया तत्काल दी जाए एवं आयोग के निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदर्श आचरण संहिता का शक्ति से पालन करें। निरंतर वाहनों की चेकिंग पिटोल बार्डर, राजस्थान बार्डर की सतत मानिटरिंग करें। बल्नरेबिलिटी मेपिंग करें। क्रिटीकल मतदान केन्द्र का निर्धारण के मापदण्ड अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इस संबंध में जिला स्तर के प्रशिक्षक, व्याख्याता लोकेन्द्रसिंह चौहान के द्वारा पीपीटी के माध्यम से कानून व्यवस्था के संबंध में विस्तृत से प्रशिक्षण दिया। अन्त में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी को शुभकामना एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।
संदेशः- हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।

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