झाबुआ, 22 जून, 2022। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देश दिनांक 22 जून में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के दिए गए निर्देश जिसमें मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में नियम 63 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ‘‘कोई मतदान अभिकर्ता , कोई मतदान आफिसर, कोई पीठासीन अधिकारी, और कोई अन्य लोक सेवक, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कर्तव्यारूढ माने, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे‘‘। निर्वाचन मतपत्र के लिये आवेदन पत्र प्रारूप 19 में नियत है।
इस संबंध में लिफाफा प्रारूप-19 ‘‘क,, एवं प्रारूप 19 ‘‘ख,, में विहित है। निर्वाचन कर्तव्यारूढ मतदाता के द्वारा घोषणा प्रारूप 19 ‘‘ग,, में नियत है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शासकीय मुद्रणालय से मुद्रित होकर जिलों को उपलब्ध कराये गए है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किये जाने पर उसकी प्रविष्टि हेतु विहित मतदाता सूची तैयार किये जाने का प्रावधान है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।
संदेशः- हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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