झाबुआ, 30 जून, 2022। राकेश सिंह सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा जारी पत्र दिनांक 29 जून के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 64 में मतो की गणना का पर्यवेक्षण एवं नियम 65 में मतगणना के लिए नियत किये गये स्थान में प्रवेश संबंधी प्रावधान है। आयोग का मानना है नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है।
अतः आयोग द्वारा मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरन जांच की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वावन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश न दिया जाए। इस संबंध में सभी अध्यर्थियों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से सम्पर्क हेतु मतगणन स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही की जा रही है जिसका उपयोग आयोग से सम्पर्क हेतु किया जावेगा।
संदेशः- हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।

