विशेष न्यायाधीश देवसर के न्यायालय ने ग्राम गौरवा थाना जियावन के मामले में सुनाया फैसला
सिंगरौली/देवसर- नाबालिक किशोरी से ज्यादती के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय) देवसर श्याम सुंदर झा की अदालत ने आरोपी मैनुद्दीन खान उर्फ सूरज पिता अब्दुल हनीफ उर्फ कठेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गौरवा थाना जियावन को अपराध अंतर्गत धारा 354 भा.द.वि. 03 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड,धारा 354 (घ) में 03 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए का अर्थदण्ड,धारा 451 में 02 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड,धारा 07/08 पास्को एक्ट में 03 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।उक्त सभी दंड आरोपी को साथ-साथ भुगतने होंगे।उपरोक्त मामले में अभियोजन अधिकारी मारकंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा पुलिस थाना जियावन में दिनांक 13/10/21 को जाकर घटना के संबंध में लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि जब वह कक्षा 09वीं पढती थी तब आरोपी सूरज खान विद्यालय जाते समय पीछा करता था और कहता था कि वह उससे प्रेम करता है तथा शादी करना चाहता है।वहीं जब पीड़िता द्वारा आरोपी को मना किया जाता था तब आरोपी द्वारा पीड़िता को यह कहा जाता था कि वह उसे भगा ले जाएगा।इस बात की जानकारी जब पीड़िता ने अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों को दिया तो घर के लोग इज्जत के डर से पीड़िता का विद्यालय जाना बन्द करा दिये। उसके बाद पीड़िता अपने घर रहती थी।दिनांक 12/10/21 को आरोपी उसके घर के पास जाकर पीड़िता से मोबाइल नम्बर मांगने लगा तो पीड़िता ने मोबाइल नंबर देने से मना कर दिया। उक्त दिनांक को रात करीब 08 बजे पीड़िता घर पर अकेले थी,तब पीड़िता के माता पिता तथा अन्य सदस्य नहीं थे,पीड़िता का दरवाजा बंद नहीं था। तब आरोपी पीड़िता के घर में घुसकर पीड़िता के सीने में जबरन हाथ डालने लगा तथा उसका कपड़ा निकालने लगा।तब पीड़िता ने हल्ला गुहार किया तो पीड़िता के चाची आ गई और आरोपी को पकड लिया।उसी समय पीड़िता के चाचा आ गए और आरोपी को तीन चार थप्पड़ मारे,तब आरोपी सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।उक्त अपराध की लिखित रिपोर्ट थाना जियावन में उक्त धारा में दर्ज की गई जिसका क्रमांक – 604/21 दिनांक 12/10/21है। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने का फरमान सुनाया गया।