मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के क्रियान्वयन हेतु विषेश अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा
झाबुआ, 16 सितम्बर, 2022। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के द्वारा आज दोपहर 03 बजे से वीडियो कांफ्रेंंसंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संबंध में निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला स्तर पर आज कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन हेतु 17 सितम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाकर भारत सरकार एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान कर इन्ही योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जावेगा ताकि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना के लाभ से वंचित न रहे। अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से की जानी है। पोर्टल में एक पृथक मॉड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिये लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। सेचुरेशन से अभिप्राय है कि सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना, परन्तु ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाओं जो लक्ष्य आधारित है अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किये गये है, में लक्ष्य अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।
सर्वे दलों का गठन एवं सर्वे कार्य प्रत्येक जनपद पंचायत में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गये हितग्राहियों की पहचान हेतु प्रत्येक ग्राम में सर्वे दल बनाकर भेजे जायेंगे। सर्वे दल में ग्राम पंचायत अन्तर्गत आने वाले सचिव ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम. स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्राम सेवक (कृषि) ग्राम सेवक (पशु), सहकारिता, मत्स्य विभाग के विभागीय अमला, शिक्षक, वन रक्षक एवं वन विभाग के अमले सेल्समैन, ए.एम.ए.,आई.जी. एम. तथा स्वयं सेवी संस्था अमले एवं अन्य समस्त विभागों के मैदानी अमला को शामिल कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग से समन्वय कर पृथक से सर्वे दल गठन का आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग के हस्ताक्षर मे जारी करेंगे। सर्वे दल घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और चिन्हित योजनाओ के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों का सत्यापन कर गैप की पहचान करेगे। सर्वे के पर्यवेक्षण के लिये जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। सर्वे का कार्य शिविर आयोजन के पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न कर लिया जाये। सर्वे दलों के माध्यम से लाभांवित हितग्राहियों के जो आवेदन प्राप्त होते है उन्हें पोर्टल पर दर्ज कराया जायेगा। इसके लिये पोर्टल पर अधिकारी लागिन सुविधा प्रदान की गई है। प्रत्येक शिविर के पंजीयन की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। शिविर पूर्व सूचना, सभी आवेदनों की पोर्टल में एन्ट्री तथा निराकरण हेतु विकासखण्ड स्तर पर भेजा जाने की कार्यवाही भी यही टीम करेगी। शिविर की मॉनीटरिंग हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये है जिनके द्वारा ऐसे आवेदन जिनकी स्वीकृति जिला,ब्लाक स्तर में होना है उनके निराकरण की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारी की होगी। शिविर स्थल शिविर निथि, शिविर समय एवं शिविर मे होने वाली कार्यवाही के संबंध में आम जनता को लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से जानकारी देने एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक संभावित हितग्राही शिविर स्थल तक पहुंच सके। शिविर में भाग लेने के लिये पोर्टल पर नागरिकों की पंजीयन की व्यवस्था की गयी है इसके अंतर्गत पोर्टल पर नागरकि शिवर के पूर्व अपनी सुविधा अनुसार शिवर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते है। प्रथम शिवर में प्राप्त आवेदनों में सत्यापन पश्चात जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जायेगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जायेगा। और उनका भी यथा संभव उसी दिन निराकरण किया जायेगा। द्वितीय शिवर ग्राम पंचायत में उसी स्थान पर फिर लगाया जायेगा जहां प्रथम शिविर आयोजित किया गया था। द्वितीय शिविर के आयोजन के दौरान हितलाभ देने हेतु पात्र पाये गये आवेदकों को नियमानुसार स्वीकृति पत्र, हितलाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
शिविरों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति को रिमार्क(आवेदन स्वीकृत, अस्वीकृत करने का आधार का विवरण देते हुये) के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवेदकों को संबंधित योजना का हितलाभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक प्रदान किया जावेगा। सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिविरों के माध्यम से सेचुरेशन का लक्ष्य हासिल हो जाये इसमें किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाये। शिविर में पात्र पाये गये सभी हितग्राहिया को संबंधित योजना का लाभ प्रदान कर योजना में 100 प्रतिशत सेचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र जिला स्तर को प्रपित किया जायेगा। अभियान के दौरान समग्र डेटाबेस में नागरिकों के ईकेवाईसी कराये जाने का कार्य भी संपादित किया जायेगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जिन फलैगशिप हितग्राहीमुलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है उसका नामांकित सेक्टर अधिकारी चयनित ग्राम पंचायत/ग्राम में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन के शिविर हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम में निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार शिविर आयोजित कराकर कार्यक्रम को संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। शिविर बैठक की वीडियोग्राफी की जाए, भले ही वह मोबाईल रिकार्डिंग के माध्यम से हो।