चित्रकूट: हत्या एवं साजिश रचने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी थाने में बीती 2 जून को दरसेडा गांव के निवासी वादी मुकदमा रमाशंकर पुत्र बैजनाथ द्विवेदी ने धारा 302, 120बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रमाशंकर के अनुसार उसके भाई गौरीशंकर को शाम के समय फोन करके बुलाया गया और वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले की विवेचना के दौरान हत्यारोपी मुन्ना केवट को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें यह बात प्रकाश में आई थी कि दरसेडा गांव के ही निवासी निर्मल मिश्रा पुत्र स्व कृष्णावतार ने गौरीशंकर की हत्या पैसा देकर कराई है।
इस मामले में आरोपी निर्मल मिश्रा द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश शाहीद रजा ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।