झाबुआ- उच्च न्यायालय के द्वारा दो पहिया वाहन चालकों को हार माला गुलाब का फूल देकर समझाइश दी गई हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाये जाने और चार पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट लगाने के निर्देश मिलने के बाद यातायात थाना पुलिस और सड़क परिवहन विभाग हरकत में आ गया है, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर 6 अक्टूबर से पेट्रोल नही दिया जायेगा, वहीं सीट बेल्ट नही लगाने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद झाबुआ त्रिपुरा कॉलेज चौराहे पर सडक यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दो पहिया वाहन चालको और फोर व्हीलर को रोक कर हिदायत दी गई।यातायात थाना प्रभारी।रणजीत सिंह ठाकुर .सूबेदार बृजेंद्र . एएसआई रामलाल सिंगार . आरक्षक . भूपेन . दिलीप आरक्षक . सुरेंद्र बघेल