7 दिनों में देना होगा जवाब
जिला कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर सोमवार को श्रम पदाधिकारी ने कौड़िया गांव के श्रमिकों को बाहर भेजने वाले राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय को अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इस संबंध में जारी नोटिस मे कहा गया है कि राजेन्द प्रसाद उपाध्याय द्वारा जिले के कौड़िया ग्राम के 28 श्रमिकों को 28 नवंबर को पहले महाराष्ट्र के बीड़ जिले में गन्ना कटाई हेतु भेजा गया, फिर इन श्रमिकों को कर्नाटक के बेलगावी (बेलगाम) जिले के किटूर थानान्तर्गत सिनूर ग्राम में कार्य कराया गया। इस संबंध में श्रमिकों ने बताया कि उन्हे उनका परिश्रमिक भी नहीं दिया गया। साथ ही कार्य के घंटे भी निर्धारित नहीं थे। जो अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 का उल्लंघन है।
साथ ही जारी नोटिस में बिन्दुवार उल्लेखित किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये प्रवासी कर्मकार नियोजक किये गये। जो नियमों का उल्लंघन है। प्रवासी कर्मकारों की भर्ती एवं नियोजन का व्यौरा विहित अधिकारी को नही दिया गया। प्रवासी कर्मकारों को वापसी का किराया नही दिया गया, उन्हें पासबुक इशू नहीं की गई। मजदूरों को आज की तिथि तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही इन सभी से प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्य लिया जाता था।
इन सभी बिन्दुओं पर कौड़िया निवासी राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय से 7 दिनों के भीतर दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा का प्रावधान है।