कर्मचारी संगठनों द्वारा 17 सूत्रीय मांगों हेतु मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सुनील झा को सौंपा

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राजेंद्र राठौर
मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर मुख्य सचिव के नाम शासन स्तर पर लंबित 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सौंपा गया। इसी कड़ी में झाबुआ में भी दिनांक 20 अप्रैल 2023 को एसडीएम सुनील झा को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर सुनील शुक्ला, रतन सिंह राठौर, शशिकांत शर्मा, हमीद खान, गजराज दातला, अशोक चौहान, प्रताप सोलंकी, राजेंद्र अमलियार, अखिलेश मुलेवा, दिलीप चंदेल, संध्या कुलकर्णी, उषा सावंत, लीला त्रिवेदी, अन्नू भाबोर, सुभद्रा श्रीवास, नीता टेलर, कुसुम कनेश, शशि सोलंकी, अनिता बघेल, शंकर सिंह पालीवाल, मकनसिंह पालीवाल, मनीष वरदिया, मुकामसिंह सोलंकी, देवेंद्र बसेर, बालूसिंह डामोर, राजू राठौर राहुल सतोगिया, रामलाल बामनिया, प्रमोद बारिया, अरविंद पंड्या, सुरेंद्र वसुनिया, दिलीप शर्मा, राघवेंद्र सिसोदिया, लोकेंद्र सोलंकी, जामसिंग अमलीयार, अनिल पाटीदार, गिरधारीलाल, धानक, लालसिंह परमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन गजराज दातला द्वारा किया गया।प्रमुख मांग निम्नानुसार है-

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विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। भृत्य का नाम परिवर्तित किया जा कर कार्यालय सहायक किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समयावधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण उनकी सेवा समाप्त नहीं की जावे। टैक्सी प्रथा बंद की जावे तथा विभागों में वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाकर समाप्त किए गए पदों को पुनर्जीवित किया जावे। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जावे। वर्ष 2016 से बंद तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता दिनांक से दी जावे। सहायक ग्रेड 3 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता एवं कार्य समान होने के कारण सहायक ग्रेड 3 को कंप्यूटर ऑपरेटर के समान ग्रेड पे 2400 दिया जावे। सीधी भर्ती के पदों पर दिए जा रहे हैं स्टॉयफंड 70, 80 एवं 90% के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पद का वेतनमान दिया जावे। राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6) का बंधन पेंशनरों के लिए समाप्त करते हुए प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे। कार्यभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान किया जाए। आऊटसोर्स के माध्यम से की जा रही ही भर्ती पर प्रतिबंध लगाते हुए 45000 स्थाई कर्मियों को शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए नियमित कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं प्रदान की जाए।

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