झाबुआ मध्य प्रदेश में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अंतर्गत होटलों का निरीक्षण किया

Aanchalik Khabre
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राजेंद्र राठौर
झाबुआ, पुलिस अधीक्षक झाबुआ अगम जैन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डीएसपी महिला सेल वर्षा सोलंकी चौकी प्रभारी पिटोल पल्लवी भाभर लेबर इंस्पेक्टर वर्षा सोनावा एवं चाइल्ड लाइन के रवि सिंगाड रजनी सिंगारिया एवं सोनिया यूनिसेफ (icps) के जिम्मी निर्मल की संयुक्त टीम द्वारा पिटोल चौकी क्षेत्र में होटलों पर (बाल श्रम )प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत होटलों का निरीक्षण किया गया.

होटल 1. दिलखुश रेस्टोरेंट 2.होटल सागर 3.होटल श्याम का निरीक्षण कर दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. अन्य जगह पर बाल श्रमिकों के संबंध में समझाइश दी गई. उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी

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झाबुआ मध्य प्रदेश में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अंतर्गत होटलों का निरीक्षण किया
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