झुंझुनू-हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

Aanchalik Khabre
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झुंझुनू। एडीजे कोर्ट चिड़ावा ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई। मामला करीब पांच साल पुराना है। जिसमें आरोपियों ने बारात में आए एक व्यक्ति की गाड़ी में ले जाकर हत्या कर दी थी। मामले के अनुसार 5 अप्रैल 2014 को चिड़ासन निवासी नाथाराम पुत्र मोहरसिंह जाट ने चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उसका भाई विद्याधर व सुमेर सिंह परिवार में बारात में गए थे। बारात में से ही चिड़ासन निवासी प्रदीप पुत्र नारायण, रोहिताश्व पुत्र सुलतानराम व अन्य ने विद्याधर को गाड़ी में डाल लिया। जिसे काटली नदी की तरफ ले गए। बाद में किठाना गांव जाने वाले रास्ते पर प्रदीप के नोहरे में विद्याधर का शव मिला। थाने में हत्या का मामला दर्ज होने पर पुलिस ने जांच के आधार पर कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर एडीजे बीना गुप्ता ने सुनवाई करते हुए आरोपी प्रदीप व रोहिताश्व को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 साल का कारावास व 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल की सजा बढ़ाई जाएगी।

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