Bakrid और गंगा दशहरा के मद्देनजर 19 जून तक नोएडा में धारा 144 लागू

Aanchalik khabre
2 Min Read
Bakrid

Bakrid और गंगा दशहरा उत्सवों पर आसमाजिक तत्व शांति भंग कर सकते हैं

नोएडा पुलिस ने रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं। पुलिस ने शनिवार को घोषणा की कि त्योहार की अवधि के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। Bakrid रविवार और सोमवार को मनाई जायेगी।

Bakrid

जबकि गंगा दशहरा रविवार को मनाया जायेगा। पुलिस के आदेश के अनुसार, धारा 144 के तहत, सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजनों पर तब तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा जब तक विशेष अनुमति नहीं मिल जाती।

अतिरिक्त डीसीपी (कानून व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए Bakrid और गंगा दशहरा पर यह आदेश 16 से 19 जून तक लागू किया जाएगा।

Bakrid

आदेश के तहत उल्लेखनीय प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर रोक, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का अनधिकृत उपयोग, अनुमेय सीमा से परे लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रवर्धक उपकरणों का उपयोग, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शामिल है। पुलिस के आदेश में विवादित स्थलों पर उन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है

जो प्रथागत नहीं रही हैं। खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री एकत्र करना भी प्रतिबंधित है। पुलिस के अनुसार, आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

Visit Our Social Media Pages
 

 

Share This Article
Leave a Comment