सरकार की इस नई योजना से मिलने वाले लाभ और जरूरी बातें
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने सरकारी कर्मचारी और परिवार के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा में एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को मंजूरी दे दी है। उन्होंने सरकार की कैबिनेट में यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सीएम ने हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम 2016 को मंजूरी दी है। इस नियम के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत नौकरी के दौरान होती है तो उनके परिवार को दो साल तक आवास सुविधा दी जाएगी। इस फैसले के बाद हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने खुशी जताई है। सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है।
परिवार को दो साल तक मिलेगा मकान
हरियाणा में लंबे समय से यूपीएस 2016 को लागू करने की मांग की जा रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम नायाब सिंह सैनी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट बैठक में चर्चा की। जिसके बाद मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी करने के दौरान किसी भी तरीके से मौत हो जाती है। तो हरियाणा सरकार मृतक के परिवार को दो सालों तक आवास भत्ता देगी। इसके अलावा मृतक का परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो साल तक सरकारी आवास को बनाए रख सकता है। कई बार सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और उसे भटकना पड़ता है।
UPS से होगा लाखों कर्मचारियों को फायदा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जो नई पेंशन स्कीम यानी UPS ( यूनिफाइड पेंशन स्कीम) शुरू की है। वो 1 अगस्त 2025 से लागू हो जायेगी। सीएम सैनी ने बताया यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जो एक जनवरी 2006 या उसके बाद की सरकारी नौकरी में शामिल हुए है। और NPS यानी न्यू पेंशन योजना का हिस्सा हैं। UPS लागू होने से राज्य के दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को 25 साल की नौकरी पूरी करने पर सेवानिवृत्त होने से पहले 1 साल का औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन का हकदार होगा। सीएम सैनी ने आगे कहा कि अगर को सरकारी कर्मचारी दस साल या ज्यादा नौकरी करता है तो उसे 10 हजार की गार्ंटीड पेंशन मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारी को UPS और NPS में से किसी एक को चुनने की पूरी आजादी मिलेगी।
राज्य सरकार पर पड़ेगा 600 करोड़ का बोझ
हरियाणा सरकार ने बताया कि महंगाई राहत सुनिश्चित पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन दोनों लागू होंगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारी पर लागू महंगाई भत्ता के समान ही की जाएगी। महंगाई भत्ता तभी लागू होगा जब पेंशन भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। यानी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया ही जायेगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि एनपीएस के तहत कर्मचारी 10% योगदान देता है तो सरकार 14% योगदान देती है। इस योजना से हरियाणा सरकार को हर साल 600 करोड़ का अतरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।