इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की इंटर कॉलेजों में सामान्य विज्ञान विषय के अध्यापकों की भर्ती मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि 13 जनवरी तक हलफनामा नहीं दाखिल होने पर कोर्ट याचिका के तथ्यों के आधार पर आदेश पारित करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने राजबहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व अधिवक्ता आलोक मिश्र को सुन कर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 6 जून 2016 को जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान विषय को एकीकृत कर सामान्य विज्ञान विषय के अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में स्नातक स्तर पर गणित की योग्यता निर्धारित की गई है। कहा गया है कि जीव विज्ञान के छात्र गणित नहीं लेते इसलिए जीव विज्ञान के 158 पदों को विज्ञापन से अलग कर दिया गया। इसे लेकर याचिका दाखिल हुई। याचियो का कहना है कि साइंस के अन्य विषय के अध्यापकों की भर्ती हो जाएगी लेकिन बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की भर्ती नहीं हो सकेगी। इनकी भर्ती रोकना अनुचित होगा। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि नियमों में संशोधन किया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार को करना है। याचीयों का कहना है कि अगर इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के साथ गणित विषय को शामिल कर लिया जाए, तो इस समस्या का निदान हो सकता है।