एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत , 2019 में दिये थे भड़काऊ भाषण
डिजिटल डेस्क | आंचलिक ख़बरें |
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आज़म ख़ान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक और मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी–एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आज़म ख़ान को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दे दिया।
2019 के भाषण को लेकर दर्ज हुआ था मामला
यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज़म ख़ान ने तत्कालीन जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान दिए थे।
बहस के बाद सुरक्षित रखा गया था फैसला
मामले की सुनवाई एमपी–एमएलए कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए आज़म ख़ान को दोषमुक्त कर दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
गौरतलब है कि आज़म ख़ान फिलहाल दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं और रामपुर जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी पेशी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
समर्थकों में खुशी की लहर
कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और आज़म ख़ान के समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए संतोष व्यक्त किया है।

