चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने न्यायालय मे लंबित चल रहे मुकदमो मे सघन पैरवी करवाकर अपराधियो को सजा दिलाने के लिये नियमित रूप से गवाहो को पेश कराने के स्पष्ट निर्देश दिये है। निर्देश के अनुपालन मे प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर गुलाब त्रिपाठी एवं पैराकारी आरक्षी धन प्रसाद ने समय से गवाहो की पेशी कराई। नतीजतन अपर सत्र न्यायालय पंचम ने गैंगेस्टर एक्ट के नामित अभियुक्त रामसूरत पुत्र चैबा केवट, छोटा केवट पुत्र श्यामसुंदर केवट, चुनबूद पुत्र रामखेलावन, रतिभान पुत्र रामसूरत, उदयभान पुत्र रामनिहोर निवासी तीरघुमाई गंगू थाना राजापुर को पांच-पांच साल का कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से विद्वान न्यायाधीश ने दण्डित किया।
गैंगेस्टर के पांच अपराधियो को मिली सजा -आँचलिक ख़बरें-सिद्धार्थ चौधरी
