अश्विनी श्रीवास्तव
चित्रकूट।पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि बीती 19 दिसम्बर 2008 को तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव अपहरण के मामले में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर उन्होंने तत्कालीन मारकुण्डी थाना प्रभारी को भी बताया और बदमाशों की घेरेबन्दी की। पुलिस द्वारा घेरेबन्दी किए जाने पर अपहरण करने वाले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालाकि इस दौरान पुलिस ने अपहरत को मुक्त करा लिया और बदमाश मौके से भाग निकले। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बांदा जिले के कमासिन थाने के तेरा गांव के निवासी लवकुश यादव पुत्र मंगल यादव के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके अलावा बीती 13 दिसम्बर 2008 को भी इसी आरोपी द्वारा विलोखरपुरवा से रामलखन का अपहरण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आपरहत के भाई सुन्दरलाल ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, अपहरण, हत्या के प्रयास एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने आरोपी लवकुश यादव को पांच वर्ष कारावास एवं 15 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।