एयर इंडिया क्रैश: सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए और केंद्र से मांगा जवाब, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

Aanchalik Khabre
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एयर इंडिया विमान हादसे

एयर इंडिया क्रैश जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से जवाब मांगा है। अदालत ने 12 जून को हुए हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को “गैरजिम्मेदाराना” बताते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मामला विमानन सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों के लिए बेहद अहम बन गया है।


सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और नोटिस

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एएआईबी (Aircraft Accident Investigation Bureau) की 12 जुलाई को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में पायलट की चूक की ओर संकेत करने वाले बिंदुओं को अदालत ने ‘गैरजिम्मेदाराना’ करार दिया। अदालत ने केंद्र और DGCA को नोटिस जारी कर स्वतंत्र और त्वरित जांच की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा।


याचिका के मुख्य बिंदु

  • एनजीओ ‘सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन’ और विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों ने जांच पैनल में हितों के टकराव का मुद्दा उठाया।

  • याचिका में मांग की गई कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की पूर्ण जानकारी सार्वजनिक की जाए।

  • आरोप लगाया गया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तकनीकी डाटा छुपाया गया है, जिससे दुर्घटना की पारदर्शी जांच प्रभावित हो सकती है।


12 जून का हादसा: अहम तथ्य

  • एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेडिकल हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

  • हादसे में 241 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों सहित 265 लोगों की मौत हो गई।

  • मृतकों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली, एक कनाडाई नागरिक शामिल थे।

  • इस भयानक दुर्घटना में ब्रिटिश नागरिक विश्वाशकुमार रमेश एकमात्र जीवित बचे।


विमानन सुरक्षा और पारदर्शिता की जरूरत

इस मामले ने स्पष्ट किया है कि विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की गोपनीयता और निजता का भी ध्यान रखने पर जोर दिया, लेकिन साथ ही अंतिम रिपोर्ट जल्द जारी करने की बात कही।

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