मनीष गर्ग
मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने सीएम हाउस में कहा- मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या अवैध। लेकिन हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा- अब अगर अवैध कॉलोनी कटी, तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे। पहले दिसंबर 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।
दिसंबर 2016 तक बनीं 6077 कॉलोनियां वैध, 22 तक का आंकड़ा आना बाकी
मुख्यमंत्री ने ये घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मांग पर की। सिंह ने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। सीएम ने कहा, ‘मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेगुलर कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि दिलाएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा।’
मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में हुए समारोह में प्रदेश में 6077 (दिसंबर 2016 तक) अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की शुरुआत की। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी गई। सीएम के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअल जुड़े। बिल्डिंग परमिशन के सर्टिफिकेट मिलते ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। 30 जून तक सभी कॉलोनी वैध करने का टारगेट है। भोपाल में 320 कॉलोनियों (दिसंबर 2016) को वैध किया जाना है।
बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोगों को साधने के लिए बड़ा एलान किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। हमें लोगों की जिंदगी बनानी है। यदि अब कोई अवैध कॉलोनी कटी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा। भाजपा सरकार विकास करने वाली सरकार है। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनी वैध होगी। वहीं, दिसंबर 2022 तक इसमें अब करीब ढाई हजार कॉलोनी और वैध हो जाएगी। इससे इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह ने कही ये बातें,
कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने कहा- मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं। पहले वर्ष 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा। प्रदेश में अब अगर कोई अवैध कॉलोनी निर्मित हुई तो इसके लिए विभागीय अफसर भी जिम्मेदार होंगे। रहवासी कॉलोनियों के माथे पर लगे अवैध के कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। मैं निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे। प्रिय, मित्रों अब आपको भवन अनुज्ञा और अन्य अनुमतियां मिल जाएंगी। अब बैंक से लोन लेने की पात्रता भी होगी। मकान केवल ईंट और गारे से बना भवन नहीं होता है, मकान हमारे लिए मंदिर जैसा होता है।
CM ने की थी ये घोषणा
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 31 दिसम्बर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उन्हें वैध करने की कार्यवाही करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के परिपालन और क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर इसका प्रकाशन 24 मार्च 2023 को किया गया। संशोधित नियमों के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की गई।
