मध्यप्रदेश में नया कलेक्टर मैन्युअल लागू 2022 -आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

News Desk
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मध्यप्रदेश में नया कलेक्टर
प्रदेश में 57 साल बाद नया कलेक्टर मैन्युअल लागू होने जा रहा है। इसमें खास यह होगा कि
1965 के मौजूदा लागू अधिनियमों है। अब इसमें बदलाव किया जा नियमों, प्रथाओं को बदला गया है। रहा है। सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी कलेक्टरों के खर्चे यानी स्थापना में मैन्युअल का परीक्षण कर लिया व्यय के अधिकार बढ़ेंगे। अभी सिर्फ है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसे कलेक्टर कार्यालय में (स्थापना) प्रदेश के सभी 52 कलेक्टोरेट खरीदी के लिए आकस्मिक खर्चों में कार्यालय में लागू कर दिया जाएगा। सिर्फ 500 रुपए की ही एक बार में मध्यप्रदेश में कलेक्टोरेट मैन्युअल खरीदी कर सकते हैं। नई व्यवस्था में 1965 में बनाया गया था जो वर्तमान ये अलॉटमेंट के अनुसार होंगे। इसी में लागू है। यह संयुक्त मध्यप्रदेश तरह कलेक्टर के अधीनस्थ अफसर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से था। या बाबू फाइल मूवमेंट या अन्य कोई तब से अब तक शासन व्यवस्था, गलती कर दे तो अभी सिर्फ 5 से 10 अधिनियमों, नियमों, प्रथाओं रुपए का दंड किए जाने का प्रावधान और प्रौद्योगिकी में
आवश्यकताएं के अनुसार बदलाव किए गए हैं, जिससे कलेक्टर का काम आसान हो सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ इन सुविधाओं का उल्लेख मैन्युअल में कलेक्टोरेट में मौजूदा मिल रही सुविधाओं का जिक्र रहेगा। इनमें जमीनों का डायवर्सन और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का उल्लेख रहेगा। लोग इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी रहेगी।

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