दीपक विश्वकर्मा
कोरिया विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम जमगहना कोटकताल मैं परिजनों को समझाइश देकर 14 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रोका गया महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल विवाह स्थल पर पहुंचकर बाल विवाह हेतु गठित परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई विशेष किशोर पुलिस इकाई की टीम चाइल्ड लाइन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम के द्वारा साला प्रमाण पत्र के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें बालिका की जन्म तिथि 26 जून 2009 पाया गया जिसके बाद परियोजना को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह किए जाने की स्थिति में होने वाले वैद्यनिक प्रावधानों से तथा बालक बालिका पर पड़ने वाले सामाजिक शारीरिक दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और बाल विवाह रुकवाया गया परिजनों ने अपनी सहमति जताते हुए वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित करने का भरोसा दिलाया है साथ ही यह भी सहमति जताई गई कि पंचनामा तैयार करने के बाद भी बाल विवाह किया जाता है तो परिजनों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

