राजेंद्र राठौर
झाबुआ 3 अप्रैल , 2023 । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव के आदेश दिनांक 3 अप्रैल मे नवल सिंह वास्केला, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पाडलवा, जनपद पंचायत रानापुर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने , पंचायत मुख्यालय पर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने ,जनपद पंचायत की समय-समय पर होने वाली बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण ओर ओंकार सिंह परमार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत गवसर , जनपद पंचायत राणापुर को शासन की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के ई केवाईसी/ ऑनलाइन फॉर्म के कार्य संपादन में रूचि नहीं लेने, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ द्वारा ली गई बैठक में नशे की हालत में पहुंचने पर, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उपरोक्त दोनों पंचायत सचिव , ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने में किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं करने, मनरेगा के निर्धारित लेबर बजट का लक्ष्य पूर्ण नहीं करने हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । किंतु दोनो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। सीईओ जिला पंचायत वैष्णव ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनो ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में इन्हें नियमानुसार अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत रानापुर रहेगा और विभागीय जांच की गई है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जाएगा ।