शिव प्रसाद साहू
5 हजार रूपए के अर्थदंड से किया दंडित
घटना पुलिस थाना जियावन के मामले में अदालत ने दिया फैसला
सिंगरौली/देवसर- हत्या के मामले में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्याम सुंदर झां की अदालत ने आरोपी संतोष कोल उर्फ लोले पुत्र बसंत लाल कोल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सतपहरी थाना जियावन जिला सिंगरौली की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन कहानी
उक्त मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजन अधिकारी मारकंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि दिनाँक 21.05.2022 को फरियादी रामलाल कोल पुलिस थाना जियावन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह चार भाई हैं।सभी भाइयों का हिस्सा बांट हो चुका है।सभी भाई अलग-अलग मकान बनाकर रह रहे हैं।आरोपी सन्तोष कोल पिता द्वारा बनाये गये पुराने मकान में रहता है। दिनाँक 20.05.2022 को बागा गाँव से उसके बड़े पिता के रिश्तेदार थे।तब फरियादी रामलाल कोल,उसका बड़ा भाई शोभनाथ कोल तथा चचेरा भाई संतोष कोल रिश्तेदार के साथ आरोपी सन्तोष कोल के आँगन में बैठकर बात कर रहे थे।रात्रि के करीब 10:30 बजे आरोपी सन्तोष कोल आया और शोभनाथ कोल के लड़के सुरेश प्रसाद कोल उर्फ कुबेर को धक्का मार दिया।तब शोभनाथ कोल आरोपी सन्तोष कोल को कहा कि वह तुम पिये हुए हो,जाकर सो जावो तथा उसने सुरेश प्रसाद कोल को धक्का क्यों मारा इस बात पर आरोपी सन्तोष कोल नाराज होकर अपने घर से लोहे की सरिया से बनी भाली लेकर आया और हत्या कर देने की नियत से शोभनाथ कोल को उसी भाली से पेट में मारा। भाली पेट के अन्दर घुसकर पीठ की तरफ बाहर निकल गई।फरियादी रामलाल कोल बीच-बचाव के लिये दौड़ा तो आरोपी सन्तोष कोल भाली खींच लिया,जिस कारण से शोभनाथ कोल के पेट की लादी बस।फरियादी का चचेरा भाई संतोष कोल तथा रिश्तेदारगण शोभनाथ को सम्भाले और फरियादी हल्ला गोहार किया तो घर के लोग और ग्रामीणजन आ गये। किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस के इस कोल की मृत्यु हो चुकी है।आरोपी सन्तोष कोल के द्वारा लोहे की सरिया से बनी भाली से शोभनाथ कोल को मारने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है।उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 21.05.2022 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जियावन में अपराध क्रमांक 268/2022 की संख्या पर धारा 302 भा.दं.सं. 1860 के अपराध का प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध कायम किया गया एवं पुलिस थाना जियावन में मृतक शोभनाथ कोल की अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण 0042/2022 की संख्या पर दर्ज की गई।जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अरोपी के विरुद्ध सश्रम करावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।