मनीष गर्ग
जेल उप अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, दर्ज किया प्रकरण सतना केन्द्रीय जेल में बुनाई अनुदेशक नवनीत सिंह ठाकुर के साथ मारपीट करने के मामले में कोलगवां थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत को अदालत ने प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर डिप्टी जेलर के विरूद्ध संज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शक्ति वर्मा की अदालत ने केन्द्रीय जेल के डिप्टी जेलर के विरूद्ध भादवि की धारा 323 और 34 का प्रकरण दर्ज कर तलब करने का आदेश दिया है। ड्यूटी पर की मारपीट शिकायतकर्ता सविता ठाकुर पत्नी नवनीत सिंह ठाकुर ने बताया कि 7 अप्रैल 2021 को उसके पति केन्द्रीय जेल सतना में ड्यूटी में थे। इसी कपड़े और नट बोल्ट की मांग किया, जिसे उसके पति ने नामंजूर कर दिया। इसी बात से नाराज होकर डिप्टी जेलर ने उसके पति के साथ मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गया और सहयोगी उसे वहां से लेकर आए और होश आने पर कोलगवां थाने रिपोर्ट के लिए गए। कोलगवां थाना पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। घटना की वीडियो रिकार्डिंग होने के बाद भी जेल प्रबंधन द्वारा फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर डिप्टी जेलर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रकरण पंजीबद्ध दौरान डिप्टी जेलर अभिमन्यु पांडेय अवैधानिक रूप से कर आरोपी डिप्टी जेलर को तलब किया
सतना मध्य प्रदेश के जेल उप अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान

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