शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले दैनिक एवं अंशकालीन वेतनभोगी के लिये दैनिक एवं मासिक दरें निर्धारित

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By News Desk
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राजेंद्र राठौर
झाबुआ 20 अप्रैल, 2023। कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार श्रमायुक्त म०प्र० इन्दौर क्रमांक 6/11/अन्वे/पॉच/2015 11869-11999 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुसार दैनिक एवं अंशकालीन वेतनभोगी के लिये परिवर्तनशील भत्ते की दर 01 अप्रैल से 30 सिंतबर, 2023 तक प्रभावशील की गई है।
म०प्र० वित्तीय संहिता भाग-2 के परिशिष्ट के परिशिष्ट-6 के नियम-43 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, 01 अप्रैल से आकस्मिक व्यय से वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले झाबुआ जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिसमें अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दैनिक एवं मासिक दरें निर्धारित कि गई है। इन दरों मे परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित है। सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

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