कोविड-19 से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि स्वीकृत-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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झाबुआ, 29 अपै्रल 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक/7394/राहत/2021, दिनांक 24 नवंबर 2021 द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधक) के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर 6 प्रकरणों में अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर श्रीमती ज्योति पति बद्रीलाल सेप्टा, सत्यनारायण पिता गोरधनलाल सोनी, राधेश्याम पिता बालूदास बैरागी, अजीज पिता नजीर खान, कानजी पिता हिरालाल पाटीदार, दिलीप पिता अरविन्द साजोदिया की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके वैध वारिसान क्रमशः पति बद्रीलाल सेप्टा निवासी पेटलावद, पत्नि श्रीमती सावित्री सोनी निवासी ग्राम बामनिया तहसील पेटलावद, पत्नि श्रीमती बीना बैरागी निवासी पेटलावद, पत्नि श्रीमती अल्लाहरखी निवासी पेटलावद, पत्नि श्रीमती शांति कांजी निवासी ग्राम बरबेट तहसील पेटलावद, पत्नि श्रीमती भूरी साजोदिया निवासी ग्राम तारखेडी तहसील पेटलावद इन सभी को पृथक-पृथक 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है।

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