गुरुजी विद्यालय छोड़ करने लगे राजनीति तो बीएसए ने कर दिया निलंबित-आंचलिक ख़बरें-अशोक कुमार श्रीवास्तव

Aanchalik Khabre
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अमेठी में राजनीति का चस्का सिर चढ़कर बोलने लगा है और तो और सरकारी कर्मचारी भी अपने को राजनीतिज्ञ व बड़े नेता का करीबी बताकर धौंस जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
ताजा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ताला प्रथम का है। यहां के प्रधान गुरुजी जितेंद्र कुमार तिवारी बीते 28 अप्रैल को किसी राजनीतिक भूमि पूजन में शामिल रहे और बाद में राजनैतिक बयानबाजी भी कर दी। इस बयानबाजी को लेकर मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं से तीखी नोकझोक भी हो गई। वहीं मौजूद ग्राम प्रधान ने किसी तरह से मामले को सुलझाते हुए प्रधान गुरु जी को किनारे किया। इस बयानबाजी और भाजपा नेताओं से नोक्झोक का मामला सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया।
इस मामले को संज्ञान में लेकर ABSA अमेठी ने जितेंद्र कुमार तिवारी को 30 अप्रैल को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। गुरुजी की तरफ से कोई जवाब नही आया तो फिर से ABSA अमेठी ने 9मई को फिर नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया लेकिन गुरु जी ने कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया।
जबकि टाइम एंड मोशन स्टडी से संबंधित शासनादेश के बिंदु संख्या आठ में किसी भी स्थिति में शिक्षक को शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाने की अनुमति नहीं दी गई है साथ ही साथ प्रधान गुरुजी जितेंद्र कुमार तिवारी द्वारा अपने अभिकरण के साथ ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ताला का जो आमंत्रण पत्र संलग्न किया गया था उसमें किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित करने का उल्लेख यह संबोधन नहीं किया गया है।
इन आरोपों से स्पष्ट है कि शिक्षक द्वारा विद्यालय अवधि के दौरान विद्यालय में उपस्थित न होकर राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किए जाने एवं राजनीतिक दलों से बहस बाजी कर एवं कानून व्यवस्था में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने के कारण विभाग की छल धूमिल किए जाने संबंधी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 में विहित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है जो कि घोर लापरवाही, कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति रुचि न रखना व अनुशासनहीनता आदि का द्योतक है।

इन आरोपों के आधार पर प्रधान गुरुजी जितेंद्र कुमार तिवारी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ अरविंद पाठक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए भादर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सांगापुर से संबद्ध कर अपनी सेवाएं देने का आदेश कर दिया साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी भादर को जांच अधिकारी नियुक्त कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को आदेशित किया। इतना ही नहीं, बीएसए द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ही खंड शिक्षा अधिकारी भादर को जांच रिपोर्ट देनी है अन्यथा के जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।

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