बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण शिवहरे द्वारा आरोपी सोनू पिता बादल निवासी सोनिया गांधी नगर इंदौर हाल मुकाम गणगौर घाट बड़वाह को अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने एवं बलात्कार करने के आरोप में पास्को एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।अपर लोक अभियोजक श्री गोपाल सिंह चौहान ने बताया आरोपी सोनू द्वारा अवयस्क बालिका 16 जून 2014 को शादी का झांसा देकर भगाकर इंदौर ले गया जिसके द्वारा बालिका को इंदौर एवं उज्जैन में अलग-अलग स्थानों पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया गया पुलिस रिपोर्ट किए जाने पर 16 सितंबर 2014 को आरोपी के आधिपत्य से बालिका को बरामद किया गया पीड़िता एवं उसके परिजनों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी को अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में उक्त सजा दी गई।