अधिनियम ( पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) 1994 पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया-आँचलिक ख़बरें-राजेन्द्र राठौर

News Desk
By News Desk
1 Min Read
WhatsApp Image 2022 08 23 at 5.12.20 PM

झाबुआ, 23 अगस्त 2022। बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना अन्तर्गत आज कलेक्टर सभा कक्षा में कलेक्टर सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनिक (लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम ( पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) 1994 पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्वार्थ जैन, अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद शिशिर गेमावत, सयुक्त कलेक्टर सुनिल झा, अनुविभागीय अधिकारी थांदला अनिल भाना, डिप्टी कलेक्टर तरूण जैन, सी.एच.एम.ओ, जयपालसिंह ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आर.एस बघेल सहित ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी, सोनोग्राफी सेन्टर के संचालक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला उपस्थित था।

कार्यशाला में कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा अधिनियम अधिन गठित जिला सहलाकार समिति व जिला मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय होकर नियमित सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया । उन्होने कहा कि जिले में यदि लिंग जॉच अथवा लिंग चयन करने वाले चिकित्सक अथवा सोनोग्राफी सेन्टर की संलग्नतां पाई जाती है तो उनके विरूद्व अधिनियम की धारा 20 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स मुकेश सिन्हा द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

Share This Article
Leave a comment