झुंझुनू-शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा व निदेशक माध्यमिक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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महिला प्रिंसिपल के पांच दिन के अंतराल से पुनः किये गए एपीओ पर लगाई रोक

झुंझुनू/जयपुर।एक महिला प्रिंसिपल के राजनैतिक प्रताड़ना के चलते,बार बार एपीओ करने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश से ट्रिब्यूनल ने शीघ्र सुनवाई कर,पांच दिन के अंदर फिर से एपीओ करने के आदेश पर रोक लगाते हुए, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं।मामले के अनुसार अपिलार्थीया सुरेश कुमारी यादव ने एडवोकेट संजय महला के जरिये अपील दायर कर की वह अक्टूबर माह में पिपराली स्थित स्कूल में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत थी,उसी स्कूल में कार्यरत एक अध्यापक नन्दलाल जो रिश्ते में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के साले है,व एक अन्य अध्यापक को उनके आचरण व स्कूल में अनियमित उपस्थिति को लेकर आपत्ति की थी,जिसके चलते अपीलार्थी को पहले 18 अक्टूबर को निदेशालय के लिए एपीओ किया, जहां ज्वाइन करने पर उसका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालास,कुचामन नागौर करने पर आठ नवम्बर को नव पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर लिया।अपील में आरोप लगाया गया कि राजनैतिक प्रताड़ना के चलते मात्र पांच दिन में ही उसे 13 नवम्बर को फिर से निदेशालय के लिये एपीओ कर दिया।
हाई कोर्ट के निर्देश से ट्रिब्यूनल ने अपिलार्थीया की अपील की शीघ्र सुनवाई की, बहस में एडवोकेट संजय महला ने दलील दी कि अपीलार्थी के सम्बंध में पारित एपीओ आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नही है। अपिलार्थीया के रिटायरमेंट में मात्र 21 माह शेष है। आरोप लगाया गया कि शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा अपने रिश्तेदार को लेकर जो पिपराली में उनके अधीन थे,को लेकर राजनैतिक दुर्भावना रखते हैं।बहस में ये भी कहा गया कि शिक्षा मंत्री व निदेशक अपने पद का सरासर दुरुपयोग कर बार बार एपीओ आदेश जारी कर प्रताड़ित कर रहे है।मामले की सुनवाई कर रही ट्रिब्यूनल ने अपील में उठाये गए बिंदुओं,तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुये निदेशक बीकानेर व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।मामले में आगामी सुनवाई 6 फरवरी 2020 को होगी।

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