पन्ना कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने के चलते हुआ अवमानना का नोटिस जारी
13 जून को हाईकोर्ट ने अपने समक्ष प्रस्तुत होने को कहा
अजयगढ के जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पांडे को, विगत 6 माह पूर्व धारा 40 के तहत कलेक्टर ने, उन्हे बिना नोटिस के पद से पृथक कर दिया था. एवं उनकी सारे अधिकार जनपद पंचायत सीईओ को सौंप दिए थे. इसके बाद उन्होंने इसकी अपील सागर कमिश्नर के यहां की, लेकिन सागर कमिश्नर के यहां उन्हें राहत न मिलने के चलते, उन्होंने पीटीसन हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की. हाईकोर्ट ने सभी मामले को गंभीरता से लेते हुए, उन्हें पद से पृथक करने के आदेश को समाप्त कर दिया. और उन्हें पद पर फिर से काबिज होने के आदेश पन्ना कलेक्टर और, जिला पंचायत के सीईओ को दिए. लेकिन विगत 3 माह गुजर जाने के बाद भी, संजय कुमार मिश्रा ने और जिला पंचायत के सीईओ बाला गुरु के ने उन्हें पद पर ज्वाइन नहीं कराया. इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में फिर कोर्ट की अवमानना का परिवाद प्रस्तुत किया. लेकिन दो बार के कोर्ट के आदेश के बाद, इन अधिकारियों ने भरत मिलन पांडे को फिर भी ज्वाइन नहीं कराया. ऐसे में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए, कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा और, जिला पंचायत सीईओ को कोर्ट की आदेश की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए, 13 जून 2022 को कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.
हालांकि भरत मिलन पांडे ने आरोप लगाए हैं कि, कलेक्टर ने और सीईओ ने ने कोर्ट की आदेश का पालन नहीं किया है, और मुझे लगातार परेशान किया जाता रहा, इससे अब 13 जून को फिर से कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई होगी.