गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार उठाये कदम :सांसद शेजवलकर-आँचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग
– नियम 377 के तहत संसद में रखी अपनी बात
ग्वालियर 30 नवंबर । सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने सोमवार को सदन में नियम 377 के माध्यम से गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिये यथाशीघ्र कदम उठाने की मांग की है।
नियम 377 के अधीन सूचना के अंतर्गत सदन के पटल पर सांसद श्री शेजवलकर ने अपने व्यक्तव्य में उल्लेखित किया है कि भारत सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, व समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये तीन कृषि कानून बनाये थे। इन कानूनों के बारे में भ्रम फैलाने का काम आंदोलनकारी किसान नेताओं ने किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन कानूनों का सच जानने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई ।
कृषि कानूनों का सच कुछ किसानों तक नहीं पहुंच पाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिये खेद प्रकट कर देशवासियों से क्षमा याचना की व तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह साहसपूर्ण कदम है ।
इन कानूनों के निरस्त होने से गरीब किसान पुन: दलालों व बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस जायेंगे ।
सांसद शेजवलकर ने आगे कहा है कि सरकार से अपेक्षा है कि इन गरीब किसानों की सहायता के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाये जिसे उनके हितों की रक्षा की जा सके।