चित्रकूट। रेप के मामले में कारागार में बंद आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि मानिकपुर थाने में अनुसूचित जाति की एक महिला ने कस्बे के शिवनगर निवासी लाला सोनकर उर्फ अनूप के विरुद्ध धारा 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि लाला सोनकर उर्फ अनूप ने उसकी 66 वर्षीय सास के साथ दुराचार किया था। इस मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।