निर्माण कार्य की राशि आहरण करने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण होने पर कलेक्टर ने “कारण बताओ सूचना“ पत्र प्रधान (सरपंच) प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत सजेली तेजा भीमजी साथ (मेघनगर) को जारी किया
झाबुआ 20 अप्रैल, 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पांगली पति वालजी प्रधान (सरपंच) प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत सजेली तेजा भीमजी साथ जनपद पंचायत मेघनगर को ’कारण बताओ सूचना पत्र ’ जारी किया है जिसमें जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत सजेली तेजाजी भीम जी साथ के प्रधान (सरपंच) के पद पर पदस्थ होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ! न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ में दर्ज प्रकरण क्रमांक 118/ अ – 89 /2016 –17 के आदेश क्रमांक 1835 /रीडर /2022 झाबुआ/ दिनांक 8 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम पंचायत सजेली तेजा भीमजी साथ मे वर्ष 2010-11 वर्ष 2015-16 में बैकवर्ड ग्रैंड रीजन फंड योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन एवं ई – पंचायत कक्ष निर्माण कार्य की राशि 4 लाख का आहरण कर निर्माण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं करने का दोषी मानते हुए आपके विरुद्ध राशी रुपए एक लाख की वसूली हेतु आदेश पारित करते हुए अधीरोपित शास्ती आदेश के 1 सप्ताह में राशि जमा करने हेतु आदेशित किया गया है! विहित प्राधिकारी द्वारा उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आपको पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी आपके द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण नहीं किया एवं राशि आहरण के उपरांत पूर्ण नहीं कराए गए। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्व के विरुद्ध आहरण किया है। अतः आपको पद एवं प्रशासकीय राशि का दुरुपयोग करने का दोषी मानते हुए “ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 16 “ के प्रावधानों के तहत आपको प्रधान पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अपना पक्ष सूचना प्राप्ति के 7 दिवस में कलेक्टर के समक्ष में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ! आपके द्वारा निर्धारित समय अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी। यह सूचना पत्र तामिली के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर को दिया गया है।