सिमरिया विधायक के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में रोक हाई कोर्ट ने दिए अंतरिम आदेश-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

Aanchalik Khabre
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा के सिमरिया विधायक कृष्णपति त्रिपाठी के खिलाफ रीवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर आगामी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस संजय
द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत सुरेश कुमार मिश्रा अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं, जिस पर अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। तब तक ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता विधायक के खिलाफ 24 नवंबर 2022 के आदेश के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करे। त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील पेश करते हुए कहा कि चूँकि याचिकाकर्ता वर्तमान में विधायक हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ संज्ञान लेने और
प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं है। दरअसल, जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक के बीच किसी मामले को लेकर वाद-विवाद हुआ था। जब मिश्रा कार्यालय से वापस र‍ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके के साथ मारपीट की और धमकी दी कि क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोगे। इस मामले में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया। साथ ही सीईओ ने मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ व कुछ दस्तावेज पेश किए। इन सभी पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने स 24 नवंबर को विधायक के खिलाफ भादंवि की धारा 307 का प्रकरण व दर्ज कर दिया। अधिवक्ता दत्त ने म बताया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ एडीजे कोर्ट रीवा के व समक्ष रिवीजन फाइल की गई। एडीजे 1 कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए रिवीजन पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसलिए हाई कोर्ट से में याचिका दायर की गई।

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