हाईकोर्ट ने दहेज सामान की चोरी के आरोपियों की जमानत की खारिज-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

Aanchalik Khabre
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पहले मान सरोवर थाने में जमा कराया स्त्रीधन फिर ससुराल पक्ष ने गौरीर में आकर की चोरी

अनुसंधान अधिकारी को किया था तलब

झुंझुनू।राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विवाहिता के स्त्रीधन को पहले लौटाने फिर उसी सामान की चोरी करने के ससुराल पक्ष के आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

     मामले के अनुसार खेतड़ी थाने में 6 अक्टूबर 2019 को गौरीर की पीड़िता शैलजा पत्नी हिम्मत सिंह मान ने एक रिपोर्ट संख्या 614 /2019 अपराध धारा 380,120बी भा.द.स.में दर्ज कराते हुए पति हिम्मत सिंह मान,देवर शक्तिसिंह,सास धनपति,माम ससुर मनीराम व इसके पुत्र विकास मेचु के खिलाफ ये कहते हुए दर्ज कराई की उसके ससुराल वाले जो जयपुर रहते है,वहाँ पर दर्ज प्रकरण में उसका स्त्रीधन पुलिस थाना मानसरोवर में 4 अक्टूबर को लौटाया था जिसे वह सीधे थाने से वाहन में लाकर 5अक्टूबर को ससुराल गौरीर में रखकर पीहर किढवाना चली गयी। 6 अक्टूबर को जब वह ससुराल आयी तो,ताले टूटे मिले व सामान नही मिला।पूर्व में 4 जनवरी को कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश दिए कि पांचो अभियुक्त अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में सहयोग करे तथा अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के सहित कोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाजिर रहे।

  सुनवाई के दौरान पांचो अभियुक्तों की ओर से उनके एडवोकेट ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए प्रकरण को झूठा बताया एवं अग्रिम जमानत मंजूर करने की मांग की।दूसरी ओर पीड़िता की तरफ से पैरवी करते हुये एडवोकेट संजय महला ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने जयपुर में पहले समान लौटाया फिर उसी सामान को वापस चोरी कर ले गए। खेतड़ी थाने के अनुसंधान अधिकारी विद्याधर ने भी कोर्ट को बताया कि आरिपियो ने कोर्ट आदेश के बावजूद सहयोग नही किया व चोरी का सामान भी नही लौटाया तथा अब तक के अनुसंधान में आये साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ है।

    मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र महेश्वरी ने सभी पाँचों आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को खारिज कर दिया।

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