नाबालिक के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

News Desk
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नाबालिक के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित
सतना न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी विष्णु उर्फ नीलू त्रिपाठी तनय करूणेन्द्र त्रिपाठी उम्र 44 वर्ष निवासी कोटर वार्ड क्र0 7 थाना कोटर जिला सतना, को धारा 06 बालको लैंगिकअपराध का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 रू0 का अर्थदण्ड एवं धारा 377 भादवि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रू0 का अर्थदण्ड में दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया । मामले में राज्य की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन द्वारा की गई ।

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