मॉडलटाउन में बिना अनुमति के हरे पेड़ों पर आरी चलाने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसने की ठान ली है। इस मामले में कार्रवाई के लिए नगर निगम कानूनी राय लेने के साथ ही वन विभाग से भी नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेगा। बिना अनुमति के पेड़ काटने वालों के खिलाफ मामला को पर्यावरण कोर्ट में ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर नगर निगम के सचिव राजेश मेहता ने वन अधिकारी राजेश वत्स से भी बातचीत की और नियमों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। सचिव राजेश मेहता के अनुसार गुरुवार को इस मामले के आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा सकती है।
शांति नगर, मॉडल टाउन में नरूला पार्क और डाॅ. एनडी गुप्ता के घर के सामने पेड़ काटने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने की निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर ली है। निगम सूत्रों के अनुसार डाॅ. गुप्ता स्टाफ के सदस्यों से पेड़ को काटे जाने के संबंध में पूछताछ की गई है। उधर, नरूला पार्क में काटे गए आठ पेड़ों के मामले में रिपोर्ट तैयार कर घटना से उपायुक्त को अवगत करवा आगामी कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन मांगा गया है। निगम प्रशासन पहले वन विभाग के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाने पर विचार-विमर्श कर रहा था। मगर बुधवार को वन विभाग के अधिकारी ने कह दिया कि यह क्षेत्र वन विभाग का नहीं है।
बिना मंजूरी के पेड़ काटने के मामले में एफआईआर कटवाने के नियमों के बारे में वन विभाग के माध्यम से पूछा गया है। जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। फिलहाल शांति नगर एरिया, मॉडल टाउन में नरूला पार्क और डाॅ. एनडी गुप्ता के घर के सामने काटे गए पेड़ के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाने के संबंध में कागजी कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में जिला वन अधिकारी राजेश वत्स से भी बातचीत की गई है।” राजेशमेहता, सचिव नगर निगम
की अनुमति के बिना पेड़ को कटाना अपराध है। भारतीय वन कानून 1927 के अनुसार सेक्शन 68 के अंतर्गत पर्यावरण कोर्ट में मामला दर्ज हो सकता है। इसमें पेड़ों की चोरी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और प्रदूषण एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। पर मामला तो दो दूर एक न्यूज़ चैनल ने इसे छापने से मना कर दिया पेड़ तो पेड़ होते हैं अगर हम पेड़ बचाने में सक्षम नहीं है सबूत होते हुए उसे दिखाने में सक्षम नहीं तो आने वाले वक्त में ऐसे अपराधी को बढ़ावा देने वाले ही हम हैं धन्य हो जो सतना जिले में आशुतोष गुप्ता जैसे पुलिस अधीक्षक आए हैं जो कम से कम तुरंत एक्शन तो लेते हैं और ऐसे ही धन्य व्यक्ति नगर निगम के डिप्टी डायरेक्टर सोनी जी जो कम से कम शिकायतकर्ता की शिकायत तो सुन लेते हैं ऐसे अपराधिक मामलों में अभिषेक पुत्र रामानंद पर पर्यावरण कोर्ट में मामला दर्ज हो सकता है यह चोरी का प्रकरण बनता है और प्रदूषण एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है पर्यावरण को सुरक्षित के लिए सतना के एसपी आशुतोष गुप्ता और कलेक्टर अनुराग वर्मा लगातार पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं पर अभिषेक पुत्र रामानंद द्वारा सरकारी जमीन हड़पना और किसी के प्लाट में मालिक के बिना परमिशन से चोरी से पेड़ काटना मंदिर का कुआं के चारों तरफ बाउंड्री असामाजिक तत्व द्वारा गुंडागर्दी कर दीवाल बनाना ऐसे कई अपराध अभिषेक पुत्र रामानंद द्वारा किए जा रहे हैं फसलों पेड़ काटने के मामले में दोषी पाए जाने वाले को पेड़ की किस्म मोटाई के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है या 6 माह से लेकर 3 साल की जेल हो सकती है।’’ एसएसश्योराण, सेवानिवृत, जिला वन