जिला कटनी – विगत मंगलवार आयोजित जनसुनवाई के दौरान खन्ना बंजारी तहसील बरही निवासी निर्मला देवी उपाध्याय द्वारा कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष आवेदन देकर पति अयोध्या प्रसाद उपाध्याय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार भरण पोषण भत्ता न दिये जाने की शिकायत पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी.सिंह को आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करनें हेतु निर्देशित किया गया था।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में लेख किया गया है श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला जुहली, संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एन.के.जे कटनी को अनाधिकृत रूप से विद्यालय में अनुपस्थित रहने तथा क्रिमिनल रिवीजन प्रकरण में अपर सत्र न्यााधीश कटनी द्वारा पारित आदेश के पालन में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छारिता को प्रर्दशित करता है जो सिविल सेवा नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आनें के कारण दोषी मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि मेें मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा होगा तथा इस अवधि मे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।